अवैध कॉलोनाइज़रों पर प्रशासन का सबसे बड़ा प्रहार, 12 भू-स्वामियों पर FIR के आदेश!

रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर ग्राम गड़रिया में बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनी विकसित करने और प्लॉट बेचने वाले 12 भू-स्वामियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं।
Raju Gupta (state head)

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Bhopal | Updated: 07 Aug 2026, 05:42 AM IST | 1 min read
अवैध कॉलोनाइज़रों पर प्रशासन का सबसे बड़ा प्रहार, 12 भू-स्वामियों पर FIR के आदेश!
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अवैध कॉलोनाइज़रों पर प्रशासन का सबसे बड़ा प्रहार, 12 भू-स्वामियों पर FIR के आदेश!

एमपी के रीवा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा संदेश दिया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर ग्राम गड़रिया में बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनी विकसित करने और प्लॉट बेचने वाले 12 भू-स्वामियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं।

इस जांच में सामने आया कि संबंधित लोगों ने कृषि भूमि का विधिवत डायवर्सन कराए बिना और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से आवश्यक स्वीकृति लिए बिना जमीन की प्लॉटिंग कर खरीदारों को बेच दिया।

जहा अब प्रशासन ने इन सभी जमीनों के नामांतरण और रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित खसरों में अवैध कॉलोनी की प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, जो भूखंड अभी तक नहीं बिके हैं उन्हें कुर्क करने और सरकारी नुकसान की भरपाई अन्य संपत्तियों से करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

वही बिजली विभाग को इन कॉलोनियों में नए बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि ग्राम पंचायतों को किसी भी प्रकार की निर्माण अनुमति देने से साफ मना किया गया है।

अब प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई आम नागरिकों को फर्जी प्लॉटिंग और जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों से बचाने के साथ-साथ जिले में अवैध कॉलोनियों पर पूरी तरह लगाम लगाने के उद्देश्य से की जा रही है।

वही जमीन खरीदने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों और सरकारी अनुमतियों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

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